गुरुग्राम के होम बायर्स को राहत, रेरा ने वाटिका लिमिटेड को ब्याज समेत रकम लौटाने को कहा

गुरुग्राम के होम बायर्स को राहत, रेरा ने वाटिका लिमिटेड को ब्याज समेत रकम लौटाने को कहा

गुरुग्राम के होम बायर्स को राहत, रेरा ने वाटिका लिमिटेड को ब्याज समेत रकम लौटाने को कहा

Gurugram News : गुरुग्राम के होम बायर्स को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority, RERA) ने बड़ी राहत दी है। रेरा ने वाटिका लिमिटेड को ब्याज समेत रकम लौटाने को कहा है।  

रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority, RERA) ने गुरुग्राम के होमबायर्स को बड़ी राहत दी है। रेरा ने डेवलपर वाटिका लिमिटेड को समय पर पजेशन देने में विफल रहने पर घर खरीददारों को उनकी रकम ब्याज समेत लौटाने का निर्देश दिया है। एक बायर की ओर से शिकायत में कहा गया था कि उसको 19 मार्च, 2017 को पजेशन देने का वादा किया गया था। लेकिन पांच साल से ज्यादा समय तक इंतजार करने के बाद भी ऐसा नहीं किया गया। उसने 13 मई को रेरा कोर्ट में याचिका दायर कर के रकम को मुआवजे और कानूनी खर्चों के साथ रिफंड कराए जाने की मांग की थी।    

वाटिका लिमिटेड की ओर से यूनिट की कुल बिक्री से 1.6 करोड़ रुपये से अधिक की रकम मिली थी। आवंटी ने ही 33.5 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया था। रेरा अदालत ने इस रकम को ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रमोटर को उसके द्वारा प्राप्त रकम को 10.25 फीसद ब्याज दर से वापस करने का निर्देश दिया जाता है। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) नियम 2017 के नियम 15 के तहत दिया गया है। हरियाणा रूल्स 2017 के नियम 16 ​​के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त रकम वापस की जाएगी।   

एक अन्य मामले में, रेरा कोर्ट ने एमार एमजीएफ लैंड लिमिटेड (Emaar MGF Land Limited) को भी डिलीवरी में देरी के कारण होमबायर से ली गई रकम को लौटाने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता संजय माथुर ने आरोप लगाया कि प्रमोटर ने समय पर संपत्ति का निर्माण पूरा नहीं किया। शिकायतकर्ता ने सेक्टर 61 में डिजिटल ग्रीन्स वाणिज्यिक परियोजना में एक यूनिट बुक की थी। मामले में लगभग 1.10 करोड़ रुपये के मुकाबले 34 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किया था। शिकायतकर्ता ने अप्रैल 2022 में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण से संपर्क किया था। दोनों मामलों में आवंटियों को मुआवजे और कानूनी खर्चों का भी हकदार ठहराया गया है।  

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